कलियर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी बरेली से गिरफ्तार, पांच हजार का था इनाम

Oct 28, 2026 - 16:40
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कलियर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी बरेली से गिरफ्तार, पांच हजार का था इनाम

नई दस्तक | हरिद्वार

कलियर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी बरेली से गिरफ्तार, पांच हजार का था इनाम

डेढ़ महीने की तलाश के बाद पुलिस को मिली सफलता, किशोरी को पहले ही किया जा चुका है सकुशल बरामद

पिरान कलियर, हरिद्वार। नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को कलियर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी। फरार आरोपी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने ₹5,000 का इनाम घोषित किया था।

पुलिस के अनुसार, 2 सितंबर 2026 को कलियर निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर कोतवाली कलियर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू की और 12 सितंबर 2026 को उसे बरेली से सकुशल बरामद कर लिया था। हालांकि, आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था।

डेढ़ महीने की तलाश के बाद आरोपी गिरफ्तार

आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और लगातार दबिश दी। मामले में आरोपी पर ₹5,000 का इनाम घोषित करते हुए एसएसपी नवनीत सिंह ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे।

पुलिस टीम ने 27 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के थाना किला क्षेत्र के ग्राम सालेनगर में छापेमारी कर वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

शादी का झांसा देकर किशोरी को ले जाने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने विवाह करने का झांसा देकर नाबालिग किशोरी को बहलाया-फुसलाया और अपने साथ ले गया था। मामले में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की अन्य धाराओं की बढ़ोतरी करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार आरोपी का विवरण

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान आकाश बाजपेयी पुत्र स्वर्गीय श्याम बाजपेयी, निवासी पुराना शहर, बुखारपुरा, थाना बारादरी, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है।

दर्ज मुकदमा: मु0अ0सं0 202/2026

पुलिस द्वारा बताई गई धाराएं: भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 64(2)(M) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 3(क)/45(L)/6। धाराओं का सटीक विवरण आधिकारिक अभिलेख से मिलान किया जाना चाहिए।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

पुलिस के अनुसार, आरोपी की गिरफ्तारी में निम्न पुलिसकर्मी शामिल रहे:

  1. प्रभारी निरीक्षक कमल मोहन भंडारी
  2. उपनिरीक्षक ममता मखलौगा, कोतवाली गंगनहर
  3. अपर उपनिरीक्षक रामअवतार
  4. हेड कांस्टेबल सोनू कुमार
  5. कांस्टेबल विक्रम चौहान
  6. कांस्टेबल महिपाल सिंह, सीआईयू टीम रुड़की
  7. महिला कांस्टेबल मौसम

नई दस्तक की रिपोर्ट: नाबालिग से जुड़े इस संवेदनशील मामले में किशोरी की पहचान और उससे संबंधित निजी विवरणों को गोपनीय रखना आवश्यक है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

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