कनखल में अवैध वसूली और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

Oct 26, 2026 - 13:40
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कनखल में अवैध वसूली और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

कनखल में अवैध वसूली और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

तीन हत्या समेत 22 मुकदमों में नामजद है आरोपी अमित कटारिया, ऑपरेशन प्रहार के तहत हरिद्वार पुलिस की कार्रवाई

सब्जी, दूध और राशन विक्रेताओं से लेकर ई-रिक्शा चालकों व छोटे दुकानदारों तक को धमकाने के आरोप

नई दस्तक | हरिद्वार।

हरिद्वार में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत कनखल कोतवाली पुलिस ने अवैध वसूली और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में हिस्ट्रीशीटर अमित कटारिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पर हत्या के तीन मामलों समेत कुल 22 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर क्षेत्र के छोटे दुकानदारों, ठेली-फड़ संचालकों, ई-रिक्शा और टेंपो चालकों से अवैध रूप से पैसे मांगने तथा विरोध करने पर गाली-गलौच, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं।

सामान लेने के बाद पैसे मांगने पर चाकू दिखाकर धमकाने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, 25 अक्टूबर 2026 को रविदास बस्ती निवासी देवनन्द मंडल और आनंद कुमार ने कोतवाली कनखल में शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में रहने वाला अमित कटारिया आए दिन सामान लेने और पैसे मांगने पर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है। आरोप यह भी है कि वह लोगों के बीच अपने खिलाफ हत्या के तीन मामले होने की बात कहकर डर का माहौल बनाता है।

शिकायत में यह भी बताया गया कि आरोपी शराब पीने के लिए ई-रिक्शा और टेंपो चालकों, ठेली-फड़ संचालकों तथा स्टैंड से जुड़े लोगों से कथित तौर पर अवैध रूप से पैसे मांगता है। छोटे दुकानदारों के साथ गाली-गलौच और मारपीट किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं।

जमानत पर छूटने के बाद दोबारा हरकतें करने का आरोप

पुलिस के अनुसार, आरोपी को 14 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2026 को भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया था। पुलिस का कहना है कि जमानत पर छूटने के बाद आरोपी फिर से कथित आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने लगा।

शिकायतों के आधार पर कोतवाली कनखल में मुकदमा संख्या 412/26 और 413/26 दर्ज किए गए। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर पुलिस टीम ने 26 अक्टूबर 2026 को आरोपी के घर पर दबिश देकर उसे हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

हत्या, गैंगस्टर और अवैध हथियार समेत 22 अभियोग

पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार, अमित कटारिया पुत्र हुकम चन्द, निवासी रविदास बस्ती, थाना कनखल के खिलाफ कुल 22 अभियोग दर्ज बताए गए हैं। इनमें हत्या के तीन, गैंगस्टर एक्ट का एक, अवैध वसूली के तीन, छेड़खानी के दो, एनडीपीएस एक्ट का एक, अवैध हथियारों के चार, गुंडा एक्ट के दो, शराब तस्करी के दो, लड़ाई-झगड़े एवं आगजनी के दो और धारा 110 जी के तहत दो अभियोग शामिल हैं।

इन पुलिसकर्मियों की रही कार्रवाई में भूमिका

इस कार्रवाई में वरिष्ठ उपनिरीक्षक अनुज सिंह, उपनिरीक्षक प्रकाश चन्द्र, उपनिरीक्षक धनराम शर्मा, कांस्टेबल विशन चौहान और कांस्टेबल जितेन्द्र राणा शामिल रहे।

नई दस्तक की टिप्पणी: पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में अवैध वसूली और कथित धमकी की घटनाओं पर अंकुश लगाना है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा और छोटे कारोबारियों को भयमुक्त माहौल उपलब्ध कराना कानून-व्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण है। मामले में लगाए गए आरोपों और आरोपी की आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े तथ्यों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा।

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